Amroha (Uttar Pradesh): गेहूं का आटा, पनीर और नमक तक मिलावटी, 21.80 लाख का जुर्माना
बाजार में बिक रहा गेहूं का आटा, नमक और सरसों का तेल तक सब मिलावटी पाया गया है। जांच में इनके सैंपल फेल हो गए हैं। जिसके बाद एडीएम कोर्ट ने चार नामचीन कंपनियों समेत 15 लोगों पर 21.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अमरोहा के मोहल्ला चौक निवासी चंदर कुमार का ताजा नमक मिलावटी पाए जाने पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी निर्माता कंपनी गुजरात की नवकार सॉल्ट इंडस्ट्री पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रसूलपुर मजरा अतरासी निवासी आदेश कुमार पैसल का गेहूं का आटा मिलावटी मिला है। इस एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अमरोहा के घेर पच्छेइया निवासी अशरफ अली दूध का सैंपल फेल होने पर एक लाख पच्चीस हजार रुपये, काजीजादा निवासी सईद अकदस के दूध के मिलावटी मिलने पर एक लाख पच्चीस हजार रुपये, सलामतपुर निवासी अंकित कुमार के मिलावटी दूध पर एक लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं आसिम अली के सरसों का तेल मिलावटी पाया गया है। इस पर कोर्ट ने पचास हजार रुपये और तेल कंपनी निर्माता तेजेंद्र गिरी निवासी बुलंदशहर की फर्म टीवाईजी फूड्स पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया है। सुरेंद्र पाल निवासी गजरौला का दानेदार घी मिलावटी पाए जाने पर 20 हजार रुपये और निर्माता कंपनी उमंग डेयरी पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। महावीर सिंह निवासी केशोपुर का पनीर मिलावटी होने पर दो लाख रुपये और निर्माता कंपनी विक्की स्टोर मुरादाबाद पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आमिर चौधरी निवासी फतेहपुर पर पचास हजार रुपये, बिजनौर के शिवाला कलां निवासी का अजय ब्रांड का नमकीन का सैंपल फेल होने पर एक लाख रुपये तथा बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहे पतेई खालसा निवासी रणवीर सिंह पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम सुरेंद्र सिंह ने जुर्माना लगाने की पुष्टि की है।
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